भारत सरकार ने प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धान (PM-SYM) की शुरुआत की है जो 18-40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिनकी मासिक आय 15,000 / - से कम है। कर्मचारी को किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए । यदि कोई असंगठित श्रमिक इस योजना की सदस्यता लेता है और 60 वर्ष की आयु तक नियमित योगदान का भुगतान करता है, तो उसे 3000 रु की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेगी। उसकी मृत्यु के बाद, पति / पत्नी को मासिक पारिवारिक पेंशन मिलेगी जो पेंशन का 50% होगा ।
आयु या आय का कोई अलग प्रमाण नहीं देना होगा । स्व-प्रमाणन और आधार संख्या प्रदान करना नामांकन का आधार होगा। योजना के प्रवेश काल में ग्राहक के योगदान की वास्तविक राशि निर्धारित की जाएगी। 29 वर्ष की औसत आयु में, एक लाभार्थी को प्रति माह 100 / - रु का अंशदान देना होता है।
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आयु या आय का कोई अलग प्रमाण नहीं देना होगा । स्व-प्रमाणन और आधार संख्या प्रदान करना नामांकन का आधार होगा। योजना के प्रवेश काल में ग्राहक के योगदान की वास्तविक राशि निर्धारित की जाएगी। 29 वर्ष की औसत आयु में, एक लाभार्थी को प्रति माह 100 / - रु का अंशदान देना होता है।
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