मार्कशीट की सुधार में लगने वाले जरूरी दस्तावेज -Important Required Documents for Marksheet Correction


जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं हेतु अपलोड किये जाने वाले विभिन्न प्रपत्र / दस्तावेज :-
जनहित गारण्टी अधिनियम – 2011 के अन्तर्गत सेवाओं के उपयोग हेतु विभिन्न अभिलेखों के अतिरिक्त अभ्यर्थी के पास मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड/ वोटर आई.डी. अथवा अन्य कोई एक आई.डी. का होना अनिवार्य है। किसी भी सेवा के उपयोग हेतु सर्वप्रथम पंजीकरण प्रक्रिया कार्यान्वित होगी। अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर पर एक OTP (ONE TIME PASSWORD) भेजा जायेगा जिसे अभ्यर्थी को सत्यापित करना होगा एवं अपने आधार कार्ड/ वोटर आई.डी. अथवा अन्य कोई एक आई.डी. एवं EMAIL-ID की जानकारी देनी होगी। तत्पश्चात अभ्यर्थी का पंजीकरण दी जाने वाली सेवाओं उपयोग के लिये हो जायेगा एवं अभ्यर्थी को एक पंजीकरण संख्या उपलब्ध करायी जायेगी। अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुरूप वांछित सेवाओं के लिये आवेदन कर सकते है। 
सेवाओं हेतु पंजीकृत होने पर सेवा निस्तारण की निर्धारित समय सीमा से अवगत कराया जायेगा। सभी पंजीकृत आवेदनों का विवरण WEBSITE पर सदैव उपलब्ध होगा। 
  • १. मूल प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    – विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ।
  • २. प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि जारी करने हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    – विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ।
    – रु. 200/- के भुगतान का ट्रेजरी चालान जो उ.प्र. राज्य के राजकोष में मद “0202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 102-माध्यमिक शिक्षा
       02-बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क” में जमा किया गया हो ।
    – निर्धारित हलफनामा (AFFIDEVIT) ।
    – समाचार पत्र की प्रतिलिपि जिसमें प्रमाण-पत्र खो जाने के बारे में अधिसूचना प्रकाशित की गयी है । 
    – परीक्षार्थी का पहचान पत्र (आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य किसी पहचान पत्र की प्रतिलिपी ) ।
  • ३. मूल अंक पत्र जारी करने हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    – विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ।
  • ४. अंकपत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करने हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    – विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ।
    – रु. 100/- के भुगतान का ट्रेजरी चालान जो उ.प्र. राज्य के राजकोष में मद “0202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 102-माध्यमिक शिक्षा
       02-बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क” में जमा किया गया है ।
    – परीक्षार्थी का पहचान पत्र (आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य किसी पहचान पत्र की प्रतिलिपि ) ।
  • ५. संशोधित प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    – विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ।
    – DIOS द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण पत्र ।
    – परीक्षाफल अपूर्ण रहने अथवा अनुपस्थित दर्शाये जाने की स्थिति में परीक्षा में उपस्थिति रहने का प्रमाण / उपस्थितिपत्रक का विवरण प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित । 
    – नाम आदि संशोधित कराये जाने की स्थिति में सही प्रविष्टियों से सम्बन्धित हलफनामा (AFFIDAVIT) । 
    – परिषद द्वारा जारी किये गये त्रुटिपूर्ण मूल प्रमाण पत्र को सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में लौटाने का सत्यापित प्रमाण । 
    – कक्षा 9वीं अथवा 11वीं के पंजीकरण कार्ड की प्रतिलिपि । 
    – परीक्षार्थी का पहचान पत्र ( आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य किसी पहचान पत्र की प्रतिलिपि ) ।
  • ६. संशोधित अंक पत्र जारी करने हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    – विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ।
    – DIOS द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण पत्र ।
    – परीक्षाफल अपूर्ण रहने अथवा अनुपस्थित दर्शाये जाने की स्थिति में परीक्षा में उपस्थिति रहने का प्रमाण / उपस्थितिपत्रक का विवरण प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित । 
    – नाम आदि संशोधित कराये जाने की स्थिति में सही प्रविष्टियों से सम्बन्धित हलफनामा (AFFIDAVIT) । 
    – कक्षा 9वीं अथवा 11वीं के पंजीकरण कार्ड की प्रतिलिपि । 
    – परीक्षार्थी का पहचान पत्र ( आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य किसी पहचान पत्र की प्रतिलिपि ) ।
  • ७. निरस्त “CANCELLED” परीक्षाफल के निराकरण हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    – विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ।
    – DIOS द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण पत्र ।
    – कक्षा 9वीं अथवा 11वीं के पंजीकरण कार्ड की प्रतिलिपि ।
    – पिछली परीक्षा में उतीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि ।
  • ८. रोके गये “WITHELD” परीक्षाफल के निराकरण हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    – विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ।
    – परीक्षार्थी यदि नकल करते हुये नहीं पकड़ा गया है तब परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक की रिपोर्ट ।
  • ९. अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल के संशोधन हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    – विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ।
    – DIOS द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण पत्र ।
    – परीक्षाफल अपूर्ण रहने अथवा अनुपस्थित दर्शाये जाने की स्थिति में परीक्षा में उपस्थिति रहने का प्रमाण / उपस्थितिपत्रक का विवरण प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित । 
    – नाम आदि संशोधित कराये जाने की स्थिति में सही प्रविष्टियों से सम्बन्धित हलफनामा (AFFIDAVIT) । 
    – परिषद द्वारा जारी किये गये त्रुटिपूर्ण मूल प्रमाण पत्र को सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में लौटाने का सत्यापित प्रमाण । 
    – कक्षा 9वीं अथवा 11वीं के पंजीकरण कार्ड की प्रतिलिपि । 
    – परीक्षार्थी का पहचान पत्र ( आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य किसी पहचान पत्र की प्रतिलिपि ) ।
  • १०. प्रमाण-पत्र के सत्यापन कराने हेतु UPLOAD किये जाने वाले प्रपत्र :-

    – विभाग / संस्था का आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थीयों के प्रमाणपत्र एवं अंकपत्र की स्कैन कॉपी । 
    नोट – वर्ष 2003 से वर्तमान वर्ष तक के सत्यापन परिषद की वेबसाइट upmspresults.up.nic.in  से तथा upmsp.edu.in  से किये जा सकते है। अस्तु इन वर्षों के सत्यापन के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें |

Reactions

Post a Comment

0 Comments